चारधाम में क्यूआरकोड लगे सामान ही बिकेंगे
देहरादून,
बीते साल की तरह इस साल भी चारधाम यात्रा रूटों पर प्लास्टिक बोतलें प्रतिबंधित रहेंगी। नेताला से लेकर गंगोत्री धाम तक गंगोत्री मार्ग पर प्लास्टिक की बोतल व पैकेट बिना क्यूआर कोड की नहीं बेची जा सकेंगी। इसके लिए न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाया जाना आवश्यक होगा। प्रसासनिक आदेश के मुताबिक, नेताला, मनेरी, हर्षिल, गंगोत्री धाम तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं में बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक निर्मित बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन बिस्कुट, चिप्स आदि के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाया जाना आवश्यक होगा। यह क्यूआर कोड रिसाइकल कंपनी द्वारा न्यूनतम मूल्य के डिपाजिट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डिपोजिट रिफंड काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल व रैपर जमा कराए जाने पर डिपाजिट राशि वापस कर दी जाएगी।

