कोटद्वार। अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने भाई की हत्या के मामले में दूसरे भाई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि साल 2022 के नवंबर माह में कोटद्वार के बलभद्रपुर वार्ड के नया गांव क्षेत्र के एक घर में दो भाइयों के बीच शराब पीकर किसी बात पर झगड़ा हुआ था। तब छोटे भाई युद्धवीर ने बड़े भाई सुखवीर (50) पर सिलिंडर से हमला किया जिसमें सुखवीर की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इस मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर न मिलने पर कोतवाली पुलिस के सिपाही की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युद्धवीर ने अपना जुर्म कबूलते हुए अपने बड़े भाई को सिलिंडर से मारने की बात स्वीकारी। उसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी युद्धवीर सिंह को कोर्ट में पेश किया था। जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेज दिया गया था।
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