कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने तक खड़े रहने की सजा
हरिद्वार । लक्सर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह की अदालत ने शुक्रवार को कच्ची शराब बेचने के मामले में महिला को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मुन्नी, निवासी ग्राम बालवाली को कोर्ट उठने तक वहीं मौजूद रहने की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तय समय में जुर्माना न भरने पर महिला को दस दिन की जेल में रहना होगा।
प्रभारी अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 10 नवंबर 2016 को दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बालवाली में एक महिला अपने घर से कच्ची शराब बेच रही है। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान मुन्नी के घर से करीब 30 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई थी। इस मामले में आबकारी विभाग ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और कागजी सबूतों को परखने के बाद अदालत ने मुन्नी को दोषी करार दिया। हालांकि महिला की उम्र को देखते हुए अदालत ने उसे कठोर सजा न देकर केवल कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने तक वहीं रुकने की सजा दी। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने साफ कहा कि जुर्माना न देने की स्थिति में महिला को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।