उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। नई नियमावली के तहत अब होमस्टे का लाभ मुख्य रूप से राज्य के स्थानीय लोगों को मिलेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन यात्रा, व्यवसाय होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 के संशोधन के बाद अन्य राज्यों के संचालकों को होमस्टे श्रेणी के बजाय Airbnb श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही पूर्व कैबिनेट निर्णय के अनुसार होमस्टे में कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। अब होमस्टे संचालक के लिए उसी परिसर में निवास करना भी अनिवार्य होगा।
सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन से होने वाले लाभ का अधिकतम फायदा स्थानीय लोगों को मिले और राज्य की आर्थिकी को भी मजबूती प्राप्त हो।

