पेयजल समस्या पर तीन हफ्ते में जवाब दें पेयजल सचिव
हाईकोर्ट
-बड़कोट उत्तरकाशी में पानी की समस्या के समाधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
-जवाब पेश नहीं करने पर पेयजल निगम के एमडी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सचिव पेयजल एवं उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर निगम के प्रबंध निदेशक को सुनवाई की अगली तिथि पर कोर्ट में स्वयं उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होना तय की है।
पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित पेयजल निगम से इस मुद्दे पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा था, लेकिन अब तक प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि यह समस्या पूरे उत्तराखंड की है। मामले के अनुसार, बड़कोट जिला उत्तरकाशी निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि बड़कोट में पेयजल की समस्या हो रही है। इस समस्या के निदान की मांग को लेकर क्षेत्रवासी बीती छह जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी ला-लाकर परेशान हो रहे हैं जबकि महज 500 मीटर की दूरी पर ही नदी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक क्षेत्रवासियों की इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की है। समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए। लेकिन अभी तक इन प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रत्यावेदनों में कहा गया कि समस्या का समाधान तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। ऐसे में इस पंपिंग योजना को जल्द स्वीकृत किया जाए।