फाइल : एचएलडी 07 ….. दून एवं अन्य…(गढ़वाल के खास ध्यानार्थ)…
कुलपति
-दून के राज्य आंदोलनकारी ने कुलपति की नियुक्ति को दी चुनौती
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में आदेश पारित किया कि कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि नियत की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि एचएन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के कुलपति की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध जाकर की गई है। पहले नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें 203 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बाद में इनमें से 15 अभ्यर्थी छांटकर सूची बनाई गई। 15 अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य पाए लेकिन चयन समिति ने इस पद पर इन तीन अभ्यर्थियों में से चुनाव न कर किसी चौथे अभ्यर्थी को कुलपति के पद पर नियुक्ति दे दी।