कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को सज़ा सुनाई. अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा. इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी दिए.
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