पौड़ी, नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार का अर्थदंड भी ठोका हैं। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस मामले में बीती 7 सिंतबर को पीड़िता की मां ने कोटद्वार कोतवाली में तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने दुराचार और पोस्को सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बताया कि पडोस के ही एक युवक ने युवती को फोन कर बुलाया। 2 दिन बाद 7 सिंतबर 2022 को युवती घर वापस आई। जिस पर परिजनों को सारी घटना के बारे युवती ने बताया। कहा कि आरोपी उसे अपने साथ ले गया और जबरन शारीरिके संबंध बनाए। उसी दिन कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। युवती का मेडिकल करवा। पुलिस ने इस मामले में डीएन टेस्ट भी करवाया। विशेष सत्र न्यायाधीश अजेय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शाजिद को दुराचार का दोषी पाया और 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से इस मामले में 8 गवाह प्रस्तुत किये गए थे।
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