बिजली उपभोक्ताओं से नियमविरुद्ध वसूली करने के दो मामलों में विद्युत लोकपाल ने फोरम के आदेश रद्द कर दिए हैं। एक मामले में लोकपाल ने वसूली गई जुर्माना राशि उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया है। पहला मामला रुड़की निवासी सुमन सिंघल का है।
उनका आरोप था कि उन्हें बताए बिना घर के बाहर चेक मीटर लगाकर यूपीसीएल के अफसरों ने एक लाख 64 हजार का बिल और 82 हजार का स्लो मीटर का चार्ज जोड़कर दो लाख 20 हजार का बिल थमा दिया। उनका कनेक्शन काटने का दबाव बनाया गया तो उन्होंने यह पैसा जमा भी करा दिया। उनका कहना था कि चेक मीटर की रीडिंग ही गलत थी। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने मामले में 141 दिन के बजाय 65 दिन का कैलकुलेशन लेते हुए कम राशि जमा कराने का आदेश दिया।