यूपी में करीब एक-तिहाई से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध हैं। राजस्व विभाग की शुरुआती पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सार्वजनिक भूमि को वक्फ (दान) कर दिया गया, जो नियमानुसार हो ही नहीं सकता था। हाईकोर्ट के आदेश से पूरे प्रदेश में शासन यह जांच करवा रहा है। अभी तक करीब 50 जिलों की रिपोर्ट मिल चुकी है।
प्रदेश में वर्तमान में 1.10 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका शासन स्तर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेवेन्यु रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार, श्रेणी 1 (क) की जमीन ही वक्फ या बेची जा सकती है। श्रेणी 1 (क) में निजी भूमि दर्ज होती है। कोई भूमि निजी है या नहीं, इसका मिलान 1 जुलाई 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से किया जाता है। मैनुअल की श्रेणी (5) और (6) में दर्ज जमीन को वक्फ नहीं किया जा सकता।