क्राइम

श्रमिक सत्यापन न कराने पर जुर्माना

सुराई थोटा में ठेकेदारों पर ज्योतिर्मठ पुलिस की कार्रवाई, श्रमिक सत्यापन न कराने पर जुर्माना

चमोली,

कोतवाली ज्योतिर्मठ पुलिस ने आज 20 जनवरी, 2025 को सुराई थोटा में सीपीपीपीएल (CPPPL) के अधीन काम करने वाले चार पेटी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदारों) के खिलाफ कार्रवाई की। इन ठेकेदारों ने अपने मजदूरों का पुलिस सत्यापन कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, जो की सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।कार्रवाई के तहत जिन ठेकेदारों का चालान किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं 1-बॉबी राणा पुत्र शूरवीर राणा निवासी पुरोला उत्तरकाशी, 2-तनवीर आलम पुत्र मेहराज आलम निवासी कटिहार बिहार 3-रणजीत सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी जोशीमठ 4- जरसिंह तमांग पुत्र त्यागपुन तमांग निवासी जोशीमठ
इन चार पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने श्रमिकों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, जो आम जनता की सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इन सभी ठेकेदारों पर धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत 10,000-10,000 रुपये का चालान किया।

ज्योतिर्मठ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन और उनकी सत्यापन प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो भी मजदूर अथवा बाहरी व्यक्ति कहीं कार्यरत हैं, वे सत्यापित हों। पुलिस सत्यापन से यह सुनिश्चित होता है कि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था कायम रहे और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके।

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