फायरिंग करने के मामले में प्रणव सिंह चैंपियन को नहीं मिली जमानत
हरिद्वार।
खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले निचली अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
चैंपियन के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। जिसपर दोपहर में सुनवाई के बाद रिमांड कोर्ट ने जमानत अर्जी रद्द कर दी है। बीते गुरुवार को विवेचक ने मुकदमे में धारा 109 बीएनएस घटाकर 110 बीएनएस में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि, उक्त केस सेशन ट्रायल होने की वजह से निचली अदालत से चैंपियन को राहत नहीं मिली।वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही, चैंपियन की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश की कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
बता दें कि बीते माह की 26 तारीख की शाम को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग के दौरान चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट व उनके कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग भी करने का आरोप हैं।इस घटना का वीडियो सामने आने पर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर क्रॉस केस दर्ज किया था। रिमांड कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी रद्द कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।