नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में पांच दोषियों को उम्रकैद
रुड़की। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी रुड़की की अदालत ने बुधवार को पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य दोषी महक सिंह उर्फ सोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में अलग-अलग आजीवन कारावास के साथ कुल डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अदालत ने राजीव उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध कुमार और जगदीश को भी विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत कठोर सजा सुनाई। चारों पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अर्थदंड की राशि का हिस्सा पीड़ित के उपचार और पुनर्वास के लिए देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पीड़ित को दो लाख रुपये तथा बच्ची को पांच लाख रुपये अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने के निर्देश दिए गए। दोषियों के सजा वारंट तैयार कर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने सुनाया।
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