भारत में विमानों के डिजाइन और निर्माण की सुविधा के साथ विमानन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने वाला नया वायुयान कानून बुधवार से लागू हो गया। नया कानून (भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024) 90 साल पुराने (विमान कानून अधिनियम, 1934) का स्थान लेगा। इसे महीने की शुरुआत में संसद से मंजूरी मिली थी। नए कानून में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात-आयात और संबंधित मामलों के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है।
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