सिंचाई लिफ्ट पंपिंग योजनाओं से केबल एवं मोनोब्लॉक चोरी की घटना का पुरोला पुलिस ने किया सफल खुलासा।
मुख्य अभियुक्त अंकित कुमार सहित 02 अभियुक्त देहरादून के सहसपुर से गिरफ्तार, चोरी के केबल एवं धातु सम्बन्धी 96.41 किलोग्राम माल, ताला तोड़ने एवं तार काटने में प्रयुक्त कटर तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।
🔹 बीते दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को पुरोला, रामा सिंचाई लिफ्ट योजना एवं ध्योरा लिफ्ट योजना से अज्ञात चोरों द्वारा कॉपर केबल एवं मोनोब्लॉक चोरी किए जाने के संबंध में संबंधित योजनाओं के सहायक अभियंता द्वारा थाना पुरोला में लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना पुरोला में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया।
🔹 पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्रीमती कमलेश उपाध्याय द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए चोरी का शीघ्र अनावरण करने एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
🔹 पुरोला पुलिस की टीम द्वारा मामले की गहन छानबीन, साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी सुरागरसी-पतारसी करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। पुलिस टीम के निरंतर प्रयासों से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए दो अभियुक्तों अंकित कुमार(26 वर्ष, मुख्य अभियुक्त) एवं सलमान(27 वर्ष) को कल 04 नवम्बर 2026 को देहरादून के सहसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
🔹 गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए केबल एवं धातु से संबंधित कुल 96.41 किलोग्राम माल बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त चोरी की घटना में ताले तोड़ने एवं तार काटने के लिए प्रयुक्त कटर भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UK 07 DU 7850 (अर्बन क्रूजर) को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है।
🔹 अभियुक्त अंकित कुमार के विरुद्ध पूर्व में टिहरी एवं रानीपोखरी में भी चोरी के अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्रकाश में आई है।
🔹 प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 305(A), 331(4) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी करते हुए पूर्व में पंजीकृत धारा 303(2) का लोप किया गया है।
